शामली। परिवहन विभाग ने 10-15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि इन वाहनों के मालिकों ने परिवहन विभाग से एनओसी नहीं ली तो वाहनों का पंजीयन स्वत: ही निरस्त कर दिया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मुंशीलाल ने बताया कि 28 नवंबर 2016 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आदेश दिया था कि डीजल से चलने वाले 10 व पेट्रोल से चलाए जाने वाले 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रदेश के 34 जिलों को चिह्नित किया गया था। विशेष तौर से एनसीआर में आने वाले जिलों में यह आदेश प्रभावी रूप से लागू कराने को कहा था। अब इस बारे में पुन: कार्रवाई शुरू की गई है।
कहा गया कि जो वाहन इस समयावधि के बाद पंजीकृत हैं, वह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने जनपदों में जा सकते है। एनसीआर में वायु की गुणवत्ता के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसी के चलते डीजल से 10 और पेट्रोल से चलने वाले 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के संचालन पर पूर्णत: रोक लगाई जा रही है।
ऐसे वाहनों के संचालित पाए जाने पर इनके प्रति राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अपेक्षानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों के मालिक अपने वाहनों की एनओसी परिवहन विभाग से ले लें, या वाहन का पंजीकरण निरस्त करा लें, अन्यथा वाहन का पंजीयन स्वत: ही निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में परिवहन विभाग के विशेष सचिव डा. अखिलेश कुमार मिश्रा के आदेश पर कार्रवाई शुरू की गई है।
