मुज़फ्फरनगर। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले से चर्चा में आए शेरपुर के इमलाख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीजेएम से दो मामलों में दोषमुक्त हो चुके आरोपी पर दोबारा मुकदमा चलेगा। अभियोजन कर रिवीजन एडीजे.तीन ने मंजूर कर लिया है।

शहर के इमलाख पर फ़र्ज़ी मार्कशीट तैयार कर धन बटोरने की शिकायत पर धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत थाना सिविल लाइन में दो मामले दर्ज कराए किए गए थे। दोनों मामलों की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय की अदालत में हुई, लेकिन आरोपी पिछले साल साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।

अभियोजन ने जिला ज़ज़ की अदालत में अपील दायर की थी। अपील पर एडीजे तीन गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई की। निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया गया है। दोनों मामलों की सुनवाई दोबारा होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरुण शर्मा व सतेंद्र कुमार ने बताया कि 10 फरवरी को सुनवाई होगी।