मुजफ्फरनगर । दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के भगवानपुरी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की गई थी। इस मामले में अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सुनवाई हुई। मृतका के ससुर को दस और सास को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुमित पंवार ने प्रकरण की सुनवाई की।

एडीजीसी फौजदारी वीरेंद्र नागर ने बताया कि 2016 में दहेज के लिए हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। मृतका के परिवार ने पति, सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुमित पंवार ने की।